Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2026-27 – पात्रता, आवेदन, मानदेय और चयन प्रक्रिया


राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में रिक्त पड़े शिक्षण पदों को भरने तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई को सुचारू बनाए रखने के लिए विद्या संबल योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, पॉलिटेक्निक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में रिक्त शिक्षण पदों के विरुद्ध योग्य अभ्यर्थियों, विषय विशेषज्ञों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को Guest Faculty के रूप में अस्थायी आधार पर नियुक्त किया जाता है। चयनित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा लिए गए शिक्षण कार्य के अनुसार मानदेय दिया जाता है।
शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राजस्थान में विद्या संबल योजना के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज एवं तकनीकी संस्थानों में 76,791 गेस्ट फैकल्टी पदों की जानकारी सामने आई है। हालांकि इन पदों के लिए एक साथ कोई राज्य स्तरीय आवेदन प्रक्रिया नहीं होती है। संबंधित स्कूल, कॉलेज या संस्थान अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग विज्ञप्ति जारी करके आवेदन आमंत्रित करते हैं।
राजस्थान विद्या संबल योजना 2026-27: संक्षिप्त जानकारी
| योजना का नाम | विद्या संबल योजना (Vidya Sambal Yojana) |
| राज्य | राजस्थान |
| क्रियान्वयन | राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग |
| लागू | 1 नवंबर 2022 |
| शैक्षणिक सत्र | 2026-27 |
| कुल रिपोर्टेड पद | 76,791 गेस्ट फैकल्टी पद |
| नियुक्ति का प्रकार | अस्थायी / गेस्ट फैकल्टी |
| चयन प्रक्रिया | मेरिट के आधार पर |
| लिखित परीक्षा | नहीं |
| न्यूनतम आयु | 21 वर्ष |
| आवेदन शुल्क | कोई शुल्क नहीं |
| आवेदन माध्यम | ऑफलाइन |
| आवेदन की अंतिम तिथि | संस्थान के अनुसार अलग-अलग |
विद्या संबल योजना क्या है?
राजस्थान के सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में कई बार स्वीकृत शिक्षण पद रिक्त रह जाते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं प्रभावित होती हैं और पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने में परेशानी आती है। इसी समस्या को दूर करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा विद्या संबल योजना शुरू की गई।
इस योजना के माध्यम से रिक्त शिक्षण पदों के विरुद्ध योग्य शिक्षकों एवं विषय विशेषज्ञों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाता है। इससे नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होती है। योजना को राज्य बजट 2021-22 के अंतर्गत शुरू किया गया था तथा इसका औपचारिक क्रियान्वयन 1 नवंबर 2022 से किया गया।
विद्या संबल योजना 2026-27 में कितने पद हैं?
शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राजस्थान में विद्या संबल योजना के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में कुल 76,791 गेस्ट फैकल्टी पद रिपोर्ट किए गए हैं। पदों की वास्तविक उपलब्धता संबंधित संस्थान, विषय और रिक्त पदों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
महत्वपूर्ण: 76,791 पदों के लिए कोई एक राज्य स्तरीय फॉर्म या एक समान अंतिम तिथि नहीं है। प्रत्येक स्कूल, कॉलेज या शिक्षण संस्थान अपनी रिक्तियों के अनुसार अलग-अलग विज्ञप्ति जारी करता है।
विद्या संबल योजना में मिलने वाला मानदेय
विद्या संबल योजना के अंतर्गत चयनित गेस्ट फैकल्टी को निश्चित मासिक वेतन के बजाय पढ़ाए गए कालांश या लेक्चर के आधार पर मानदेय दिया जाता है। अधिकतम मासिक सीमा भी निर्धारित रहती है।
स्कूल स्तर का मानदेय
| पद | प्रति कालांश मानदेय | अधिकतम मासिक मानदेय |
|---|---|---|
| लेवल-1 / लेवल-2 शिक्षक | ₹300 | ₹21,000 |
| वरिष्ठ शिक्षक ग्रेड-II | ₹350 | ₹25,000 |
| व्याख्याता ग्रेड-I | ₹400 | ₹30,000 |
| इंस्ट्रक्टर / लैब असिस्टेंट | ₹300 | ₹21,000 |
कॉलेज स्तर का मानदेय
| पद | प्रति घंटा मानदेय | अधिकतम साप्ताहिक कार्यभार | अधिकतम मासिक मानदेय |
|---|---|---|---|
| असिस्टेंट प्रोफेसर | ₹800 | 14 घंटे | ₹45,000 |
| एसोसिएट प्रोफेसर | ₹1,000 | 14 घंटे | ₹52,000 |
| प्रोफेसर | ₹1,200 | 14 घंटे | ₹60,000 |
ध्यान दें: ऊपर दिया गया मासिक मानदेय अधिकतम सीमा है, निश्चित मासिक वेतन नहीं। वास्तविक भुगतान स्वीकृत शिक्षण कार्यभार, उपस्थिति तथा किए गए शिक्षण कार्य के अनुसार किया जाता है।
विद्या संबल योजना के लिए पात्रता
विद्या संबल योजना में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास संबंधित पद के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता होना आवश्यक है। सामान्य रूप से न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। राजस्थान के मूल निवासियों को निर्धारित नियमों के अनुसार प्राथमिकता दी जा सकती है। सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षण कार्मिक भी संबंधित विज्ञप्ति में निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
- अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी होना आवश्यक है।
- राजस्थान के मूल निवासियों को नियमानुसार प्राथमिकता दी जा सकती है।
- सेवानिवृत्त शिक्षक एवं फैकल्टी भी निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
- जो अभ्यर्थी पहले से किसी नियमित सरकारी पद पर कार्यरत हैं, वे सामान्यतः पात्र नहीं होते हैं।
स्कूल स्तर के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता
- लेवल-1 शिक्षक: 12वीं उत्तीर्ण के साथ D.El.Ed./BSTC तथा संबंधित नियमों के अनुसार REET पात्रता।
- लेवल-2 शिक्षक: संबंधित विषय में स्नातक के साथ B.Ed. तथा निर्धारित REET पात्रता।
- वरिष्ठ शिक्षक: संबंधित विषय में स्नातक एवं B.Ed.।
- व्याख्याता: संबंधित विषय में स्नातकोत्तर तथा निर्धारित B.Ed./अन्य आवश्यक योग्यता।
- सेवानिवृत्त शिक्षक: संबंधित नियमों एवं विज्ञप्ति के अनुसार कुछ पात्रता शर्तों में छूट दी जा सकती है।
कॉलेज स्तर पर पात्रता
असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अन्य उच्च शिक्षा स्तर के पदों के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री तथा UGC द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक आवश्यक हो सकते हैं। जहां लागू हो वहां NET, SLET या SET की योग्यता भी आवश्यक होती है। कुछ पुराने PhD मामलों में UGC के निर्धारित नियमों के अनुसार NET/SLET/SET से छूट का प्रावधान हो सकता है।
कॉलेज स्तर की पात्रता विषय एवं पद के अनुसार अलग हो सकती है। इसलिए अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले संबंधित कॉलेज या संस्थान द्वारा जारी नवीनतम विज्ञप्ति को अवश्य देखना चाहिए।
आयु सीमा
विद्या संबल योजना के अंतर्गत सामान्य रूप से अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। सेवानिवृत्त शिक्षक एवं फैकल्टी के लिए अधिकतम आयु सीमा संबंधित विज्ञप्ति एवं लागू नियमों के अनुसार निर्धारित होती है और सामान्यतः लगभग 65 वर्ष तक पात्रता दी जा सकती है।
नोट: आयु की गणना एवं अधिकतम आयु की वास्तविक शर्त संबंधित संस्थान की विज्ञप्ति के अनुसार ही मान्य होगी।
आवेदन शुल्क
विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन करने हेतु कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को संबंधित विज्ञप्ति में मांगे गए दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होती हैं। सामान्यतः निम्न दस्तावेज आवश्यक हो सकते हैं:
- निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र
- 10वीं की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र
- 12वीं की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र
- स्नातक की अंकतालिकाएं एवं डिग्री
- स्नातकोत्तर की अंकतालिकाएं एवं डिग्री, जहां लागू हो
- B.Ed./D.El.Ed./BSTC अथवा संबंधित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
- REET प्रमाण पत्र, जहां लागू हो
- NET/SLET/SET प्रमाण पत्र, जहां आवश्यक हो
- M.Phil./PhD प्रमाण पत्र, जहां लागू हो
- शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
- शोध पत्र एवं प्रकाशन संबंधी प्रमाण
- पुरस्कार प्रमाण पत्र, यदि कोई हो
- जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
- EWS प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
- राजस्थान मूल निवास/निवास प्रमाण पत्र
- जन्मतिथि प्रमाण
- आधार कार्ड
- सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों के लिए सेवानिवृत्ति आदेश एवं सेवा संबंधी रिकॉर्ड
- हालिया पासपोर्ट साइज फोटो
विद्या संबल योजना 2026-27 के लिए आवेदन कैसे करें?
विद्या संबल योजना के लिए पूरे राजस्थान में एक ही ऑनलाइन आवेदन पोर्टल नहीं है। अलग-अलग सरकारी स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं तकनीकी संस्थान अपनी रिक्तियों के अनुसार अलग-अलग विज्ञप्ति जारी करते हैं। अभ्यर्थी को संबंधित संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट से विज्ञप्ति एवं आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके आवेदन करना होता है।
स्टेप 1: अपने विषय की रिक्ति देखें
सबसे पहले यह जांच करें कि आपके विषय एवं योग्यता के अनुसार किस सरकारी स्कूल, कॉलेज या संस्थान में गेस्ट फैकल्टी की रिक्ति उपलब्ध है। स्कूल स्तर की जानकारी के लिए शाला दर्पण पोर्टल तथा कॉलेज एवं उच्च शिक्षा स्तर की जानकारी के लिए Higher Technical Education Portal देखा जा सकता है।
स्टेप 2: आधिकारिक विज्ञप्ति डाउनलोड करें
रिक्ति मिलने के बाद संबंधित संस्थान द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति डाउनलोड करें। विज्ञप्ति में पद, विषय, योग्यता, मानदेय, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और अंतिम तिथि की जानकारी दी जाती है।
स्टेप 3: आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें
संबंधित संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया गया निर्धारित आवेदन फॉर्म ही डाउनलोड करें। किसी दूसरे संस्थान का पुराना या अलग फॉर्म इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
स्टेप 4: आवेदन फॉर्म भरें
आवेदन फॉर्म में नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, विषय, प्रतिशत, अनुभव, NET/SET/REET, शोध कार्य, पुरस्कार आदि की जानकारी सही-सही भरें। मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भी सही दर्ज करें।
स्टेप 5: दस्तावेज संलग्न करें
आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें। दस्तावेजों को उसी क्रम में लगाना बेहतर है जिस क्रम में आवेदन फॉर्म या विज्ञप्ति में मांगे गए हैं।
स्टेप 6: आवेदन जमा करें
संबंधित संस्थान की विज्ञप्ति में दिए गए पते पर आवेदन पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करें। संस्थान के अनुसार आवेदन व्यक्तिगत रूप से, रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जा सकता है।
स्टेप 7: मेरिट सूची एवं दस्तावेज सत्यापन
आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित संस्थान अभ्यर्थियों की पात्रता एवं दस्तावेजों की जांच करता है। निर्धारित मापदंड के अनुसार विषयवार मेरिट सूची तैयार की जाती है।
स्टेप 8: गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्ति
मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जा सकता है। सत्यापन के बाद चयनित अभ्यर्थी को संबंधित संस्थान द्वारा गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यभार दिया जाता है।
विद्या संबल योजना चयन प्रक्रिया
विद्या संबल योजना में सामान्यतः किसी प्रकार की लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है। अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, शोध कार्य, प्रकाशन, पुरस्कार एवं संबंधित विज्ञप्ति में निर्धारित अन्य मापदंडों के आधार पर मेरिट से किया जाता है।
- आवेदन प्राप्त होना
- पात्रता एवं दस्तावेजों की जांच
- मेरिट सूची तैयार करना
- मूल दस्तावेजों का सत्यापन
- चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्त करना
विद्या संबल योजना की महत्वपूर्ण बातें
- यह नियमित सरकारी नौकरी नहीं है।
- नियुक्ति अस्थायी एवं रिक्ति आधारित होती है।
- इस नियुक्ति से स्थायी सरकारी नौकरी का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
- नियमित शिक्षक की नियुक्ति होने या रिक्ति समाप्त होने पर गेस्ट फैकल्टी की सेवा समाप्त की जा सकती है।
- कोई राज्य स्तरीय एकल आवेदन फॉर्म उपलब्ध नहीं है।
- प्रत्येक संस्थान अपनी अलग रिक्ति एवं अंतिम तिथि जारी करता है।
- आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है।
- चयन सामान्यतः मेरिट एवं दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाता है।
- नई रिक्तियां जारी होने पर पात्र अभ्यर्थी आगामी सत्रों में फिर आवेदन कर सकते हैं।
विद्या संबल योजना 2026-27 की महत्वपूर्ण तिथियां
| कार्यक्रम | तिथि |
|---|---|
| शैक्षणिक सत्र | 2026-27 |
| आवेदन प्रारंभ | संस्थान के अनुसार अलग-अलग |
| आवेदन की अंतिम तिथि | संस्थान के अनुसार अलग-अलग |
| मेरिट सूची | संबंधित संस्थान द्वारा जारी |
नोट: विद्या संबल योजना के लिए पूरे राजस्थान में एक समान आवेदन शुरू होने और समाप्त होने की तारीख नहीं है। उदाहरण के लिए अलग-अलग सरकारी कॉलेजों ने 2026-27 में अपनी-अपनी अंतिम तिथियां जारी की हैं। इसलिए अभ्यर्थी अपने संबंधित स्कूल/कॉलेज की आधिकारिक विज्ञप्ति को ही अंतिम मानें।
विद्या संबल योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट
स्कूल स्तर की रिक्तियों एवं सूचनाओं के लिए शाला दर्पण पोर्टल तथा कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं उच्च शिक्षा से संबंधित गेस्ट फैकल्टी भर्ती के लिए Higher Technical Education Portal पर जानकारी देखी जा सकती है।
महत्वपूर्ण लिंक
शाला दर्पण पोर्टल: https://rajshaladarpan.rajasthan.gov.in/
Higher Technical Education Portal: https://hte.rajasthan.gov.in/
कॉलेज शिक्षा विभाग: https://hte.rajasthan.gov.in/
विद्या संबल योजना 2026-27 FAQs
प्रश्न 1. विद्या संबल योजना क्या है?
विद्या संबल योजना राजस्थान सरकार की ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत सरकारी शिक्षण संस्थानों में रिक्त शिक्षण पदों के विरुद्ध योग्य अभ्यर्थियों एवं विषय विशेषज्ञों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाता है।
प्रश्न 2. विद्या संबल योजना में कितने पद हैं?
शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्कूल, कॉलेज एवं तकनीकी संस्थानों में कुल 76,791 गेस्ट फैकल्टी पद रिपोर्ट किए गए हैं। वास्तविक रिक्तियां संस्थान एवं विषय के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।
प्रश्न 3. विद्या संबल योजना में कितना मानदेय मिलता है?
स्कूल स्तर पर पद के अनुसार ₹300 से ₹400 प्रति कालांश तथा कॉलेज स्तर पर ₹800 से ₹1,200 प्रति लेक्चर घंटे तक मानदेय निर्धारित है। अधिकतम मासिक सीमा पद के अनुसार अलग-अलग है।
प्रश्न 4. क्या विद्या संबल योजना में लिखित परीक्षा होती है?
सामान्यतः लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है। चयन निर्धारित योग्यता एवं मेरिट के आधार पर किया जाता है।
प्रश्न 5. क्या विद्या संबल योजना में आवेदन शुल्क है?
नहीं, आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है।
प्रश्न 6. विद्या संबल योजना की अंतिम तिथि क्या है?
इस योजना की पूरे राजस्थान के लिए कोई एक समान अंतिम तिथि नहीं है। प्रत्येक स्कूल, कॉलेज या संस्थान अपनी विज्ञप्ति के अनुसार अलग अंतिम तिथि निर्धारित करता है।
प्रश्न 7. क्या विद्या संबल योजना में राजस्थान का मूल निवास जरूरी है?
राजस्थान का मूल निवास हर स्थिति में अनिवार्य नहीं है, लेकिन संबंधित नियमों के अनुसार राजस्थान के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। अंतिम पात्रता संबंधित विज्ञप्ति के अनुसार देखें।
प्रश्न 8. क्या सेवानिवृत्त शिक्षक विद्या संबल योजना में आवेदन कर सकते हैं?
हां, सेवानिवृत्त शिक्षक एवं फैकल्टी निर्धारित आयु एवं अन्य पात्रता शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न 9. क्या विद्या संबल योजना स्थायी सरकारी नौकरी है?
नहीं। विद्या संबल योजना के अंतर्गत नियुक्ति अस्थायी एवं गेस्ट फैकल्टी के रूप में होती है। इससे नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा या स्थायी नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
प्रश्न 10. क्या एक से अधिक संस्थानों में आवेदन कर सकते हैं?
हां, यदि अभ्यर्थी संबंधित संस्थानों की पात्रता शर्तों को पूरा करता है तो अलग-अलग संस्थानों में उनकी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकता है।
राजस्थान विद्या संबल योजना 2026-27 योग्य शिक्षकों, विषय विशेषज्ञों एवं पात्र अभ्यर्थियों के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षण कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। योजना के माध्यम से सरकारी शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसका प्रयास किया जाता है।
अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि विद्या संबल योजना के लिए कोई एक राज्य स्तरीय फॉर्म या अंतिम तिथि नहीं होती है। इसलिए अपने जिले के सरकारी स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं अन्य संबंधित संस्थानों की आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस नियमित रूप से देखते रहें तथा विज्ञप्ति में दी गई अंतिम तिथि से पहले आवेदन जमा करें।




