Income Tax E-Filing 2025 – ऑनलाइन ITR भरें आसान तरीकों से
हर साल की तरह 2025 में भी आयकर विभाग (Income Tax Department) ने टैक्सदाताओं के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा को और सरल और तेज बनाया है। अब आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए न तो किसी दफ्तर की लाइन में लगने की ज़रूरत है और न ही किसी एजेंट पर निर्भर रहना पड़ता है। आप घर बैठे ही मोबाइल या कंप्यूटर से ई-फाइलिंग कर सकते हैं।

2025 में ई-फाइलिंग और भी आसान, तेज और सुरक्षित बन गई है। अगर आपकी सालाना आय टैक्स योग्य सीमा से अधिक है, तो समय रहते ई-फाइलिंग करें और पेनाल्टी से बचें।
इस ब्लॉग में हम जानेंगे –
- 2025 ITR e-filing कि अंतिम तिथि?
- ई-फाइलिंग क्या है?
- 2025 में इसमें क्या बदलाव हुए हैं?
- ई-फाइलिंग कैसे करें?
- जरूरी दस्तावेज़ कौन-कौन से हैं?
- नया टैक्स स्लैब – वित्त वर्ष 2025-26
- पुराना बनाम नया टैक्स रिजीम (FY 2025-26)
आखिरी तारीख और चेतावनी
📅ITR फाइल करने की अंतिम तिथि: 15 September 2025
❗ देरी से फाइल करने पर ₹1000 से ₹5000 तक की लेट फाइन लग सकती है।
नया टैक्स स्लैब – वित्त वर्ष 2025-26
बजट 2025 के अनुसार नए इनकम टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं:
वार्षिक आय (₹ में) |
टैक्स दर (%) |
---|---|
0 – 4 लाख | 0% |
4 – 8 लाख | 5% |
8 – 12 लाख | 10% |
12 – 16 लाख | 15% |
16 – 20 लाख | 20% |
20 – 24 लाख | 25% |
24 लाख से अधिक | 30% |
नोट:- यह स्लैब नए टैक्स बिल के हिस्से के रूप में 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे ।
पुराना बनाम नया टैक्स रिजीम (FY 2025-26)
नीचे दी गई तालिका में दोनों टैक्स सिस्टम के मुख्य अंतर दिखाए गए हैं:
तुलना बिंदु |
पुराना टैक्स रिजीम |
नया टैक्स रिजीम (2025-26) |
---|---|---|
बेसिक छूट सीमा | ₹2.5 लाख (सामान्य) / ₹3 लाख (वरिष्ठ नागरिक) | ₹4 लाख |
₹5 लाख तक की आय पर छूट (87A) | ₹12,500 तक की छूट | ₹60,000 तक की छूट (₹12 लाख तक नेट शून्य टैक्स) |
टैक्स स्लैब दरें | 5%, 20%, 30% | 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% |
धारा 80C, 80D आदि छूट | हाँ (उपलब्ध) | नहीं |
स्टैंडर्ड डिडक्शन | ₹50,000 | ₹75,000 (बजट 2023 से लागू) |
HRA, LTA, होम लोन ब्याज पर छूट | हाँ | नहीं |
सरलता | कम | अधिक सरल |
किसके लिए बेहतर? | जिनके पास ज्यादा निवेश हैं | जिनका निवेश कम है या साधारण आय है |
ई-फाइलिंग क्या है?
ई-फाइलिंग (E-Filing) का मतलब है इंटरनेट के माध्यम से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। यह प्रक्रिया आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर होती है।
2025 में ई-फाइलिंग से जुड़े नए अपडेट्स
- Updates in ITR Form : 2025 के लिए कुछ ITR Forms को सरल और एकीकृत किया गया है।
- आसान पोर्टल इंटरफेस: नया पोर्टल यूजर-फ्रेंडली है, जिससे अब फॉर्म भरना और भी सहज हो गया है।
- प्री-फिल्ड डेटा: अब आपके पैन से जुड़े कुछ डेटा (जैसे सैलरी, बैंक ब्याज) पहले से ही भरे मिलेंगे।
- तेज रिफंड प्रक्रिया: अब ई-वेरिफाई करने के बाद 1 Week के बाद रिफंड मिलना शुरू हो गया है।
ई-फाइलिंग की प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)
पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें www.incometax.gov.in पर जाकर अपना अकाउंट बनाएं।
लॉगिन करें
पैन नंबर, पासवर्ड और OTP से लॉगिन करें।
ITR फॉर्म चुनें
अपनी Income और Profession के अनुसार सही ITR फॉर्म (जैसे ITR-1, ITR-2) का चयन करें।
फॉर्म भरें
अपनी आय की जानकारी भरें टैक्स डिडक्शन (TDS) की जांच करें छूट (80C, 80D आदि) का दावा करें
फॉर्म सबमिट करें और ई-वेरिफाई करें
Aadhaar OTP, नेटबैंकिंग, या डिजिटल सिग्नेचर से ई-वेरिफिकेशन करें।
Acknowledgement डाउनलोड करें
सबमिट करने के बाद आपको एक ITR-V (Acknowledgement) मिलेगा। आप उसे भविष्य के लिए डाउनलोड कर लें
ई-फाइलिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक स्टेटमेंट
- फॉर्म 16 (अगर आप नौकरी करते हैं)
- इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स (LIC, PPF, ELSS आदि)
- कैपिटल गेन डिटेल्स (अगर हो)
- रेंट स्लिप / हाउस लोन डिटेल्स
ई-फाइलिंग के फायदे
- ✅ पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन – घर बैठे
- ✅ समय और पैसे की बचत
- ✅ रिफंड जल्दी मिलता है
- ✅ टैक्स रिकॉर्ड डिजिटल रहता है
- ✅ पेनाल्टी से बचाव
FAQs – इनकम टैक्स ई-फाइलिंग 2025
ITR फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है 2025 में?
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। देरी से फाइल करने पर ₹1000 से ₹5000 तक का जुर्माना लग सकता है।
ई-फाइलिंग क्या होती है?
ई-फाइलिंग का मतलब है इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन भरना। यह आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर होता है।
2025 में ई-फाइलिंग पोर्टल में क्या बदलाव हुए हैं?
2025 में पोर्टल को अधिक सरल और तेज़ बनाया गया है। अब प्री-फिल्ड डेटा, नया इंटरफेस और तेज़ रिफंड जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
ई-फाइलिंग के लिए जरूरी दस्तावेज़ कौन-कौन से हैं?
पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रूफ, रेंट स्लिप, और हाउस लोन डिटेल्स आवश्यक दस्तावेज़ हैं।
नया टैक्स रिजीम कब से लागू होगा?
नया टैक्स रिजीम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा और इसके तहत ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा (87A छूट सहित)।
ई-फाइलिंग के क्या फायदे हैं?
ई-फाइलिंग से समय की बचत, जल्दी रिफंड, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और टैक्स रिकॉर्ड डिजिटल रहता है जिससे पेनाल्टी से भी बचाव होता है।